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(Sample Material) रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB आरआरबी) परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री: सामान्य ज्ञान - "भारतीय राजव्यवस्था"

(Sample Material) रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB आरआरबी) परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री: सामान्य ज्ञान - "भारतीय राजव्यवस्था"

संविधान एक दृष्टि मे

भाग - 1

संघ और उसका राज्यक्षेत्रा

अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्यक्षेत्रा
अनुच्छेद 2 नए राज्यांे का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 2 क (निरसित)
अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रांे, सीमाआंे या नामांे में परिवर्तन।
अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चैथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक विषयांे का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद के अधीन बनाई गई विधियां।

भाग 2

नागरिकता:

अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियांे के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियांे की नागरिकता न होना।
अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
अनुच्छेद 11 संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

भाग 3

मूल अधिकार साधारण:

अनुच्छेद 12 परिभाषा
अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां।

समता का अधिकार

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता।
अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत।

स्वातंत्राय-अधिकार

अनुच्छेद 19 वाक्-स्वातंत्रा्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध मंे संरक्षण।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतन्त्राता का संरक्षण।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 मानव के दुव्र्यापार और बलात्श्रय का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतन्त्राता का अधिकार

अनुच्छेद 25 अंतः करण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्राता।
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्राता।
अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करांे के संदाय के बारे में स्वतंत्राता।
अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाआंे मंे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्राता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितांे का संरक्षण
अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाआंे की स्थापना और प्रशासन करनेका अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
अनुच्छेद 31 (निरसति)

कुछ विधियांे की व्यावृत्ति

अनुच्छेद 31क संपदाआंे आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियांे की व्यावृत्ति
अनुच्छेद 31ख कुछ अधिनियमांे और विनिमयांे का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 31ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
अनुच्छेद 31घ (निरसित)।

सांविधानिक उपचारांे का अधिकार

अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार
अनुच्छेद 32क (निरसति)।
अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारांे का, बलांे आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्रा मंे सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बधन
अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधांे को प्रभावी करने के लिए विधान

भाग 4

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 36 परिभाषा
अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वांे को लागू होना।
अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 41 कुछ दशाआंे मंे काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाआंे का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद 43 कर्मकारांे के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।
अनुच्छेद 43क उद्योगों के प्रबंध मंे कर्मकारों का भाग लेना।
अनुच्छेद 44 नागरिकांे के लिए एक समान सिविल महिला।
अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियांे, अनुसूचित जनजातियांे और अन्य दुर्बल लोगांे के शिक्षा और वर्ग संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद 48 कृषि और पशु पालन का संगठन
अनुच्छेद 48क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवांे की रक्षा
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीयों महत्व के संस्मारकांे, स्थानांे और वस्तुआंे का संरक्षण
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

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