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(खबर) यात्री रेलों में तत्काल योजना आरंभ करने का निर्णय - २०१३

( खबर) यात्री रेलों में तत्काल योजना आरंभ करने का निर्णय - २०१३

तत्काल योजना को 1997 में उन यात्रियों की सुविधा के लिए आरंभ किया गया जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे यात्रियों को दलालों के चंगुल से बचाने के लिए यह सेवा शुरू की गई। वर्तमान में यह सेवा लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस रेलों में प्रथम श्रेणी तथा ए.सी. प्रथम श्रेणी को छोड़कर सभी आरक्षित श्रेणियों में उपलब्ध है।

रेल मंत्रालय ने तत्काल योजना को यात्री रेलों की आरक्षित श्रेणियों में भी आरम्भ करने का फैसला लिया है। यात्री रेलों की जिन आरक्षित श्रेणियों में तत्काल योजना उपलब्ध होगी वे हैं- द्वितीय ए.सी., तृतीय ए.सी., तृतीय ए.सी. इकोनॉमी, चेयर श्रेणी, स्लीपर श्रेणी तथा द्वितीय आरक्षित सिटिंग। इस कार्य के लिए श्रेत्रीय रेलवे यात्री रेल विशेष की पहचान करेगा तथा उस रेल/श्रेणी में तत्काल सेवा देने का फैसला लिया जाएगा, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जिसका इस्तेमाल 60 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल हुआ हो। विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम तत्काल शुल्क सामान्य तत्काल शुल्क के अनुरूप ही होगा। चिन्हित की गयी यात्री रेल में सामान्य तत्काल योजना की सभी शर्तें लागू होंगी।

क्षेत्रीय रेलवे इस योजना के आरम्भ किये जाने की तिथि तथा विशेष अधिसूचना रेल विशेष को अपने स्तर पर जारी करेगा।

Courtesy : PIB

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