वैधानिक चेतावनी : यह वेबसाइट किसी भी प्रकार से रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के साथ संबद्ध नहीं है, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए www.rrcb.gov.in पर विजिट करें |

(आरक्षण) Reservation आर.आर.बी रेलवे ग्रुप -डी परीक्षा, RRB Railway Group-D Exam-2018

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आरक्षण :

8.0 वर्टिकल आरक्षण
8.1 इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग - गैर क्रीमी लेयर के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा विद्यमान नियमों के तहत मांगकर्ता रेलवे द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था की गई है 

8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवारों  के मापदंडो को पूरा किए जाने की षर्त पर अनारक्षित रिक्तियों  के प्रति विचारणीय होगें । तथापि, विषिश्ट समुदायो (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) के लिए निर्दिश्ट रिक्तियों  के प्रति केवल सम्बद्ध समुदायो के उम्मीदवारों  के संबंध में ही विचार किया जाएगा।

8.3 आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों  को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुलग्नक-1 (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) तथा अनुलग्नक-2 (अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियो से प्राप्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों  को विषेश रूप से यह उल्लेख  करना होगा कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रषिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के काॅलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरईएस) तथा दिनांक 27.05.2013, 13.09.2017 एवं इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संषोधनो यदि र्कोइ  हो, में उल्लिखित व्यक्तियां/ वर्गों  (क्रीमी लेयर) से सम्बद्ध नहीं है । उम्मीदवारों  को इस अधिसूचना के प्रति आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी सम्बद्धता अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लयेर से होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों  को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछडे़ वर्ग का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 
समुदाय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रस्तुत किए जाने के अलावा उम्मीदवारों  को निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह घोशणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लयेर से सम्बद्ध नहीं है  ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों  के आवेदन/उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता षर्तों के अनुरूप सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों  के लिए विचारणीय होगी।

8.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवार अपेक्षित षैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता पूर्ण होने की स्थिति में अनारक्षित रिक्तियों के प्रति भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
तथापि, उन्हे अनारक्षित उम्मीदवारों  के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी तथा अनारक्षित रिक्तियों  के प्रति आवेदन करते समय, उन्हे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य
पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के लिए लागू आयु सीमा छूट सहित अन्य र्कोइ  भी छूट नहीं दी जाएगी। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय
का उल्लेख करना चाहिए।

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8.5 केन्द्रीकृत रोजगार सूचना जारी किए जाने की अंतिम तिथि तक ही समुदाय स्तर के संबंध में आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए पात्र होने की स्थिति में विचार किया जाएगा तथा उम्मीदवार के समुदाय स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9.0 होरीजेन्टल (क्षितिज) आरक्षण:

9.1 इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिको तथा दिव्यांग व्यक्तियो के संबंध में होरीजेटंल आरक्षण की व्यवस्था जाएगी।

9.2 भूतपूर्व सैनिको तथा दिव्यांग व्यक्तियो के संबंध मे, जहां कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों  से संबंधित सूचना दर्र्षाइ  गई है  वह अलग नहीं है तथा रिक्तियों  की कुल संख्या में शामिल की गई है। ये रिक्तियां अस्थाई है तथा सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यालयीन वेबसाइट पर रेलवे/उत्पादन यूनिट वार तथा रेलवे भर्ती बोर्ड वार संषोधित पदों को अधिसूचित किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रथम चरण पूरा होने के पष्चात रेलवे भर्ती बोर्ड का विकल्प और वैकल्पिक रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए रेलवे यूनिट
और अधिसूचित पद का प्रिफरेसं लिया जाएगा ।

9.3 किसी समुदाय वार आबंटन के बिना अलग से बताए गए दिव्यांग रिकितयां जहां भी हो, वे बैकलाॅग रिक्तियां अलग हैं और नियमित रिक्तियों का हिस्सा नहीं है।

9.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते है , जो भूतपूर्व सैनिको के लिए निर्धारित नहीं है । ऐसे  पदो के लिए भी वे आयु में छूट तथा षुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होगें ।

9.5 दिव्यांग उम्मीदवार भी ऐसे  नियमित पद पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते है , जो दिव्यांग व्यक्तियो के लिए निर्धारित नहीं है  परन्तु उन्हे ऐसे  पद के लिए निर्धारित दृश्टि योग्यता होनी चाहिए। ऐसे पदो के लिए भी वे आयु में छूट तथा षुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होगें ।

9.6 दिव्यांग व्यक्तियो के मामले में यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदो को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उममीदवारो की गैर उपलब्धता के कारण या र्कोइ  अन्य उपयुक्त के कारण नहीं भरा गया तो ऐसी रिक्तियों  को नहीं भरा जाएगा और बकै लाॅग रिक्तियां के तहत आगे बताया जाएगा । केदं ्रीकृत सूचना में बताए बकै लाॅग रिक्तियों  के तहत, यदि सूचित पदो के लिए जो अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर, उपयुक्त पद के लिए अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदो को भर्ती किया जाएगा । र्कोइ  दिव्यांग उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के मामले में पदो को नियमित उम्मीदवारों  से भरी जाएंगी जो दिव्यांग न होद्ध

10.0 भूतपूर्व सैनिक

10.1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है  जिसने किसी भी रेकं (युद्धषील अथवा गैर युद्धषील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलो में सेवा की है परन्तु इनमें वे व्यक्ति षामिल नहीं होगें , जिन्होंने प्रतिरक्षा सुरक्षा काप्र्स, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलो में सेवा की है 
तथा
क. वह व्यक्ति जो स्वयं अपने अनुरोध अथवा अपनी पेष्ं ान अर्जित करने के पष्चात, नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त किए पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है, (अथवा)
ख. ऐसा व्यक्ति, जो मिलिट्री सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है  (अथवा)
ग. जो ऐसी सेवाओ से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त कर दिया गया है  (अथवा)
घ. जो ऐसी सेवा से अपनी सेवाओ की विषिश्ट अवधि पूरी होने पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जो उसके अनुरोध पर, अथवा बर्खास्तगी द्वारा, अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण नहीं है तथा उसे उपदान दिया गया है  तथा जिसमें टरै ीटोरियल आर्मी, नामतः अनवरत सम्मिलित सेवाओ अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है, (अथवा)
ङ. आर्मी पोस्टल सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग है  तथा जो आर्मी पोस्टल सेवाओ से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में परावर्तन के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए है अथवा जो आर्मी पोस्टल सेवाआंे से मिलिट्री सेवा से जुडे़ अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणो अथवा ऐसी परिस्थितियो के कारण कार्यमुक्त किए गए है , जो उनके नियंत्रण से परे है  तथा जिन्हे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है  (अथवा)
च. वे कार्मिक जो आर्मी पोस्टल सेवाओ में 14 अप्रलै , 1987 से पूर्व छः माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे, (अथवा)
छ. टैि रटोरियल आर्मी के कार्मिको सहित सषस्त्र बलो में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले, (अथवा)
ज. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए एक्स-रिक्रयूट्स जिन्हे 1.2.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है 

10.2 संघ के सषस्त्र बलो में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पष्चात भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपनी सेवा की विषिश्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्श पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होगें  तथा उन्हे भूतपूर्व सैनिको को दी जाने वाली सभी रियायते प्रदान की जा सकेगीं परन्तु ऐसे व्यक्तियो को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक कि वे संघ के सषस्त्र बलो में अपनी सेवा की विषिश्ट अवधि को पूरा न कर ले।ं तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी, जो केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि के एक वर्श के अंदर सेवामुक्त (05.03.2019 को अथवा उससे पूर्व) होने वाले हैं, भी भूतपूर्व सैनिको के लिए निर्धारित पदो तथा अनारक्षित पदो के लिए आवेदन कर सकते है । तथापि, ऐसे  उम्मीदवारों  के पास केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि को निर्धारित षैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। 

10.3 उन भूतपूर्व सैनिको जिन्होंने  केन्द्र सरकार के समूह ‘ग‘ तथा ‘घ‘ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत निकायो/ं सांविधिक निकायो,ं राश्ट्रीयकृत बैंको इत्यादि सहित) में सिविल रोजगार पहले ही प्राप्त कर लिया है  को केवल केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह ‘ग/घ‘ के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिको के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जायेंगे ऐसे उम्मीदवार केन्द्र सरकार की नौकरियो में भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित रिक्तियों  के लिए विचारणीय नहीं होगें ।

10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के प्रति आवेदन करता है तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभ प्रदान किए जायेंगे परन्तु ऐसे  भूतपूर्व सैनिक को सिविल रोजगार में कार्य भार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत किए गए आवेदन के विवरण के संबंध में घोशणा/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित ऐसी घोशणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों  एवं उन रिक्तियों  के लिए लागू होगें जिनमें भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण लागू है 

10.5 भूतपूर्व सैनिको से संबंधित चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल  (आईआरएमएम) के खंड-1 के अनुसार होगें  जो ूूूण्पदकपंदतंपसूंलेण्हवअण्पद पर देखे जा सकते हैं।

11.0 दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)

11.1 किसी पद पर दिव्यांग व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता का उल्लेख ‘दिव्यांग व्यक्तियो की योग्यताएं‘ काॅलम में प्रत्येक पद के अंतर्गत संबंधित अक्षमता के विवरण के साथ दिया गया है।

11.2 अक्षमता की परिभाशाएं: भर्ती के उद्देष्यो से अक्षमता की विभिन्न परिभाशाएं निम्नानुसार है : 
(क) नेत्रहीनताः ‘नेत्रहीनता का अर्थ वह स्थिति है  जिसमें किसी व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार में से कोई भी हो (1) पूर्ण दृष्यता न होना, अथवा (2) बेहतर आंख की दृष्यता उचित लैंसों के साथ 6/60 अथवा 20/200 (स्नैल्लैन) से अधिक न होना, (3) दृष्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 20 डिग्री अथवा इससे खराब कोण पर होना, 
(ख) कम दृष्यता: ‘‘कम दृष्यता वाले व्यक्ति‘‘ का अर्थ वह व्यक्ति है जिसके स्टैंडर्ड रिफ्रेक्टिव कोरेक्षन का उपचार होने के बाद भी दृष्यता की क्रियाएं सही नहीं है  परन्तु जिसमें उचित सहायक उपकरणो के उपयोग से किसी कार्य की योजना अथवा निश्पादन के कार्य विजन के उपयोग से कर सकने की संभावनाएं है । 
(ग) श्रवण दुर्बलता का अर्थ बेहतर कान में संवाद की फ्रिक्वेंसी की रेंज  साठ डेसीबल्स अथवा अधिक की क्षति होना है  इनमें वे व्यक्ति भी षामिल है  जो मूक एवं बधिर है । 
(घ) लोको मोटर अक्षमता ‘‘लोको मोटर अक्षमता‘‘ का अर्थ हड्डियो,ं जोड़ों अथवा मासपेषियो की अक्षमता है जिसके कारण षरीर के अंगों का संचलन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिश्क पक्षाघात की कोई स्थिति हो। 
(ङ) प्रमस्तिश्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी)ः ‘प्रमस्तिश्क पक्षाघात‘ के अर्थ का चित्रण किसी व्यक्ति की जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा षैषव काल के विकास के दौरान मस्तिश्क दोश अथवा चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न असामान्य मोटर कन्ट्रोल मुद्रा के कारण उत्पन्न गैर -विकासषील अवस्थाओ के रूप में किया जा सकता है  
(च) प्रत्येक मामलो में षारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियो को ‘‘लोको मोटर
अक्षमता अथवा प्रमस्तिश्क पक्षाघात‘‘ की श्रेणियों के अंतर्गत षामिल किया जाएगा। 
11.3 छूट के लिए अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारीः
केवल वही व्यक्ति, अपने संबंधित समुदाय में सेवाओ/ं पदो के संबंध में छूट प्राप्त करने के पात्र होगें , जिनकी संबंधित अक्षमता का प्रतिशत  40 से कम नहीं है। छूट के लाभ
प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को अनुलग्नक 5(क), 5(ख) तथा 5(ग) {‘‘दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) संषोधन नियमावली, 2009 के
पैरा 14 में निर्धारित फार्मं के अनुसार} के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11.4 लेखन (स्क्राइब) के लिए सहायता: दृश्टि विकलांग उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार, जिनकी लेखन की गति प्रमस्तिश्क पक्षाघात के कारण प्रभावित है/एक हाथ वाले उम्मीदवार/मांसपेषियों की कमजोरी वाले उम्मीदवार अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को इससे संबंधित उल्लेख आॅनलाइन फार्म में करना चाहिए। स्क्राइब की सेवाएं निम्नलिखित षर्तों  पर प्राप्त की जा सकती है-

क. उम्मीदवार को अपने लिए स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
ख. उम्मीदवार के साथ आने वाले स्क्राइब को अलग से ई-प्रवेष कार्ड जारी किया जाएगा।
ग. परीक्षा के दौरान लेखक द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का उत्तरदायित्व स्क्राइब को लाने वाले उम्मीदवार का होगा।
घ. जिस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब की सेवाएं प्राप्त की गई हैं, उस अधिसूचना के अंतर्गत स्क्राइब स्वयं उम्मीदवार नहीं होना चाहिए । इसके अलावा किसी एक स्क्राइब की सेवाएं, एक से अधिक उम्मीदवारों  के लिए नहीं ली जानी चाहिए तथा इसके संबंध में स्क्राइब एवं उम्मीदवार को घोशणा प्रस्तुत करनी होगी। इसके प्रति किए गए उल्लंघन की जानकारी किसी स्तर पर होने की स्थिति में स्क्राइब तथा उसका लख्े ान कार्य अयोग्य मान लिया जाएगा। स्क्राइब की अपेक्षा करने वाले  उम्मीदवारों  को आॅनलाइन आवेदन फार्म प्रस्तुत करते समय स्क्राइब के संबंध में अनुलग्नक-5(घ) में अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा लेखक का ई-प्रवेष पत्र जारी किया जा सके तथा ऐसे ई-प्रवेष पत्र पर उम्मीदवार तथा स्क्राइब, दोनों, द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। परीक्षा स्थल पर स्क्राइब बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। अतः परीक्षा के समय स्क्राइब की उपलब्धता का सुनिष्चय उम्मीदवार को कर लेना चाहिए। तथापि, अपरिहार्य
परिस्थितियो में विधिवत कारणो से रिकार्ड करके तथा स्क्राइब के फोटोगा्र फ सहित संबंधित विवरण प्रस्तुत करने पर ऐसे परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
ङ) स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अनुपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होगें ।

11.5 एक आंख वाले उम्मीदवार तथा ऐसे उम्मीदवार, जिनकी दृश्टि की अक्षमता की डिग्री 40 प्रतिशत  से कम है, को दृश्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा तथा उनके लिए स्क्राइब की सेवाएं प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होगें ।

11.6 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों  की चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा प्राधिकरणो द्वारा नियत समय पर की जाएगी तथा केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होगें , जो भारतीय रले वे चिकित्सा मैनुअल  तथा अन्य लागू प्रावधानो,जैसा  भी मामला हो, के अंतर्गत चिकित्सा मानको पर खरा उतरेंगे 

11.7 दिव्यांग व्यक्तियो के लिए रिक्तियां आरक्षित होने की स्थिति में जब अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर की प्रत्येक श्रेणी  के लिए न्यूनतम अंको का योग्यता के प्रतिशत  से युक्त पनै ल का निर्माण करना संभव नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंको में 2 प्रतिशत  अंको की छूट प्रदान की जा सकेगी। आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विषेश नोट ऐसे  प्रत्येक उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े  वर्ग-गैर क्रीमी लेयर/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करना चाहते है, को नियमावली/केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में निर्दिश्ट पात्रता के अनुसार आरक्षण/छूट प्राप्त करने की अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। उन्हे अपने दावे के समर्थन में नियमावली/केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में निर्दिश्ट अपेक्षित दस्तावेज अपने साथ लाने चाहिए।

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Courtesy:RRB

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